मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने दिये नये दिशा निर्देश
आगामी विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को ध्यान में रखते हुये कोरोना से बचाव के लिये निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए है. जिसमें ईव्हीएम का बटन दबाने के लिये मतदाता को ग्लव्स मिलेंगे और प्रत्याशी पर्चा ऑनलाइन भर सकेंगे.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना से सावधानी बरतने के लिये नई गाइडलाइन जारी की गई है. आयोग ने मतदाता, प्रत्याशी, चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों के लिये अलग-अलग दिशा-निर्देश दिये है. इसके मुताबिक मतदाता को पॉलिंग बूथ पर ईव्हीएम का बटन दबाने और हस्ताक्षर करने के लिये दस्ताने (ग्लव्स) मिलेंगे. बूथ में प्रवेश से पहले हर मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी. प्रत्याशी पर्चा, जमानत राशि आदि ऑनलाइन भर सकेंगे और उसका प्रिन्ट रिटर्निंग ऑफीसर को सौंप सकेंगे. यहीं नहीं घर-घर प्रचार के लिये प्रत्याशी सहित 5 समर्थक ही जा सकेंगे. किन्तु इनके साथ सिक्योरिटी जवान शामिल न हो.
मतदाताओं को ईव्हीएम का बटन दबाने और वोटर रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिये दस्ताने दिये जायेंगे. दस्ताने संभवतः डिस्पोजल होंगे. क्वारंटाइन कोविड-19 मरीज मतदान के अंतिम घंटे में वोट कर सकेंगे. कंटेनमेंट जोन में रहने वाले मतदाताओं के लिये अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे. मतदाताओं को पहचान के लिये अपना मास्क नीचे करना होगा. प्रत्याशी चाहे तो नामांकन पत्र हल्फनामा और जमानत की राशि ऑनलाइन जमा कर सकते है. इसका प्रिन्ट रिटर्निंग ऑफीसर के पास जमा करना होगा. नामांकन पत्र भरते समय उम्मीदवार के साथ 2 व्यक्ति और 2 वाहन ही जा सकेंगे.
मतदान केन्द्र को एक दिन पहले सैनेटाइज किया जायेगा, यहां एन्ट्री एवं एक्जिट पर सैनेटाइजर, साबुन, पानी उपलब्ध रहेगा, मतदान केन्द्र के बाहर मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग, पॉलिंग स्टॉफ, पैरामेडीकल स्टाफ, आशा वर्कर करेगी. तापमान अधिक निकला तो मतदाता को मतदान केन्द्र के अंदर अन्तिम घंटे में आने को कहा जायेगा. एक मतदान केन्द्र पर एक हजार तक लोग ही मतदान कर सकेंगे. अधिकारी, कर्मचारियों को ग्लव्स दिये जायेंगे.