MP : CM के निर्देश पर कलेक्टर ने की कार्रवाई, मनमानी फीस लेने वाले 9 स्कूलों पर लगाया 2-2 लाख रु. का जुर्माना…
भोपाल : मध्य प्रदेश के हरदा जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। जहाँ जिला प्रशासन ने संचालित निजी स्कूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 9 निजी स्कूल के खिलाफ 2-2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि संबंधित स्कूल संचालक अभिभावकों को बढ़ी हुई राशि आगामी 15 दिवस की समय सीमा में वापस करें।
2 स्कूलों को दी चेतावनी
बता दें कि कलेक्टर आदित्य सिंह ने गुरूवार को जिले के 9 स्कूलों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना फीस वृद्धि करने पर उनके विरूद्ध 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं। सहायक संचालक शिक्षा बलवंत पटेल ने बताया कि 9 स्कूलों पर अर्थ दंड लगाया गया है इनके अलावा 2 स्कूलों लक्ष्मी हायर सेकण्ड्री स्कूल टिमरनी एवं आदर्श बाल विकास हायर सेकण्ड्री स्कूल सोडलपुर को फीस वृद्धि के लिये चेतावनी पत्र जारी किया गया है। जिले में अब तक कुल 15 स्कूलों पर 2-2 लाख रूपये जुर्माना लगाया जा चुका है।
इन स्कूलों पर लगाया गया अर्थ दंड
- इम्पिरियल पब्लिक स्कूल खिरकिया,
- संस्कार वेली पब्लिक स्कूल चारूवा,
- सरस्वती शिशु मंदिर सोडलपुर,
- नॉलेज पब्लिक स्कूल सोडलपुर,
- गौरव विद्या निकेतन रहटगांव,
- सेंट मेरी स्कूल टिमरनी,
- सन फ्लॉवर इंग्लिश मीडियम हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा,
- हरदा स्कूल ऑफ एजुकेशन
- सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा
सहायक संचालक शिक्षा पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जिले के सभी निजी स्कूलों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि इन सभी 9 स्कूलों द्वारा गत वर्ष की तुलना में इस शिक्षा सत्र में फीस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई। फीस वृद्धि के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन स्कूलों द्वारा नहीं किया गया। सभी 9 स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि जुर्माने की राशि 2-2 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त लोक शिक्षण के नाम से तैयार कराकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जल्द से जल्द जमा करें।