इंदौर में CCTV की निगरानी में होगी शादी और अगले दिन फुटेज थाने में जमा करानी होगी
कोरोना की दोनों लहर में बुरी तरह प्रभावित रहे इंदौर ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. तीसरी लहर से बचने के लिए इंदौर में अब काफी सख्त और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. तीसरी लहर की आंशका को देखते हुए अब हर जगह और हर काम पर प्रशासन की नजर है.
शादी समारोह के लिए उसने नया आदेश जारी किया है. एक समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और समारोह स्थल पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने होंगे. इसके साथ शादी के बाद CCTV की फुटेज को पैन ड्राइव थाने में जमा करानी होगी. गेट पर एक फ्लैक्स लगाना होगा. जिस पर कोरोना से बचाव की चेतावनी लिखी होगी.
इंदौर जिले में कोविड नियंत्रण के लिये व्यापक एहतियात बरता जा रहा है. सभी होटल और मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने यहां निर्धारित संख्या के साथ ही वैवाहिक और अन्य आयोजन करें. इसमें कोविड प्रोटोकॉल हर हाल में ज़रूरी है. सोशल डिस्टेंस इतना हो कि खाने की मेज पर डिश भी दो गज की दूरी पर रखी जाएं.
पैन ड्राइव थाने में जमा कराएं
शादी में एक बार में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते. सभी अतिथि पूरे प्रोटोकॉल के साथ मॉस्क पहनें. निर्धारित संख्या से ज़्यादा लोग होने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर संबंधित होटल और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ ही संबंधित आयोजकों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी. निगरानी के लिये होटल और मैरिज गार्डन संचालकों को सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा. शादी समारोहों के फुटेज की पेन ड्राइव अगले दिन संबधित थाने में जमा करानी होगी. ऐसा उन्हें अगले एक महीने तक करना होगा.
शादी औऱ दूसरे पारिवारिक कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या 50 लोगों की होनी चाहिए. इसका उल्लंघन न हो इसकी जिम्मेदारी आयोजक के साथ साथ कार्यक्रम संचालकों की रहेगी.
गेट पर होगी चेतावनी
आयोजन स्थल पर सभी लोगों को मास्क पहनकर आना होगा. प्रवेश द्वार पर कोरोना से बचाव की चेतावनी देता फ्लैक्स का बैनर कम से कम 4 फीट बाय 3 फीट आकार का लगाना होगा. भोजन सामग्री भी दो गज की दूरी पर रखना होगा. मेहमानों की संख्या और रात 11 बजे तक की समय सीमा का पालन कराने की जिम्मेदारी मैरिज गार्डन होटल प्रबंधन की होगी. इसका उल्लंघन होने पर आयोजनकर्ता के साथ साथ होटल- मैरिज गार्डन प्रबंधन के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनके संस्थान एक निश्चित अवधि के लिए बंद कर दिए जाएंगे.