Madhya Pradesh

वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने पर 5000 तक का जुर्माना

भोपाल। यदि आप वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं, तो अब एक से लेकर पांच हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार इस एक्ट को एक अक्टूबर से लागू करने की बात कही गई है।


हालांकि मप्र में इसे इंडोर्समेंट के बाद लागू करने की जानकारी एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने दी है। डीएसपी ट्रैफिक पराग खरे के अनुसार अब तक मोबाइल पर बात करते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चालक के खिलाफ धारा-21 (25)/177 सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 500 रुपए का जुर्माना किया जाता है। अब नया प्रावधान लागू होने पर ट्रैफिक पुलिस उसी के अनुसार कार्रवाई करेगी।