सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की ली चुटकी
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ‘जय श्री राम’ जैसे नारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने आठ चरणों में विधान सभा चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया.
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी. याचिका में पश्चिम बंगाल में 8 चरण के मतदान के फैसले को चुनौती दी गई थी. याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह चुनाव आयोग को राज्य में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव न कराने का निर्देश दे, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है.
इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया गया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके नेताओं को राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान जय श्री राम ’जैसे नारे लगाने से रोका जाए.
पीठ ने शुरू में याचिकाकर्ता और वकील एमएल शर्मा को कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा. इस पर एमएल शर्मा ने पीठ से कहा, ‘मैंने एक निर्णय का आधार बनाया है. यह कोई चुनाव याचिका नहीं है. एक पार्टी धार्मिक नारे लगा रही है. मुझे उच्च न्यायालय में क्यों जाना चाहिए? ‘जब याचिकाकर्ता ने बुधवार को मामले को सुनने का अनुरोध किया, तो पीठ ने कहा, “ठीक है, हम आपसे सहमत नहीं हैं.” याचिका खारिज की जाती है.