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तीसरा बच्चा पैदा किया तो किसी काम के नहीं रहोगे, ग्वालियर हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

ग्वालियर: मध्यप्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने तीन बच्चों के पिता को नौकरी के लिए अयोग्य करार दिया है. उच्च न्यायालय ने कहा है कि तीसरा बच्चा होने के बाद वे नौकरी के लायक ही नहीं हैं. नौकरी के दौरान तीसरा बच्चा होने पर सहायक बीज प्रमाणन अधिकारी को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य करार दिया गया था. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी नौकरी के बहाली की मांग की थी.

दरअसल, मध्‍य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम-1961 के तहत जिन अभ्यर्थियों के तीसरे बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ हो उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी. यदि किसी महिला और पुरुष को इस कानून के लागू होने के बाद तीसरा बच्चा होता है तो वह सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा. उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और न ही शासकीय योजनाओं का लाभ मिल पाएगा. इस कानून में जानकारी को छिपाकर नौकरी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है.