31 मार्च तक निबटा लीजिए ये काम, नहीं तो लगेगा जुर्माना
मार्च का महीना आते ही टैक्सपेयर्स और नौकरीपेशा और कंपनियां चौकन्नी हो जाती हैं. इसी महीने भारतीय वित्त वर्ष की समाप्ति और अगले महीने की पहली तारीख से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है. 31 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 की समाप्ति होगी. कई लोगों को इस तारीख से पहले टैक्स में सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट और एडवांस टैक्स की चौथी किस्त भरने जैसे जरूरी काम करने होंगे. इसीलिए हम आपको बता रहे हैं वे 5 जरूरी काम, जिन्हें इसी महीने सम्पन्न करवाना आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं.
आयकरदाता की श्रेणी में आने वाले लोगों को सरकार से इनकम टैक्स छूट का फायदा निवेश करने पर मिलता है. जिसकी आखिरी तारीख भी 31 मार्च ही है. भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की कई धाराओं जैसे 80 (सी) और 80 (डी) के अनुसार इन्वेस्टमेंट करने पर टैक्स में छूट मिलती है. धारा 80 (सी) के अनुसार डेढ़ लाख रुपए तक निवेश करने पर टैक्स में कुछ राहत मिलेगी.
15 मार्च से पहले ही भरें एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स भरने वालों के लिए चौथी और आखिरी किश्त भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च है. इसके बाद भुगतान करने पर आपको हर महीने एक प्रतिशत ब्याज के साथ किश्त भरना पड़ेगी. वृद्धजन जिनकी व्यावसायिक इनकम नहीं है, उन्हें छोड़कर 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष से ज्यादा टैक्स देने वाले लोगों को एडवांस टैक्स देना होता है. इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार उन्हें साल में चार किश्तों में रुपए देने होते हैं. एडवांस टैक्स की चार किश्त लोगों को 15 जुलाई, 15 सिंतबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक देना होता हैं. एडवांस टैक्स नहीं चुकाने वालो को जुर्माना देना पड़ सकता है.