40 पैसे के लिए शख्स ने कंज्यूमर कोर्ट में की याचिका दायर
क्या आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं? अगर आपसे कोई ये वाल पूछे तो आपका जवाब होगा हां बिल्कुल जाते हैं और अपनी पसंद का स्वादिष्ट खाना भी खाते हैं. लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि क्या आप रेस्टोरेंट के बिल में पैसे-पैसे का हिसाब लगाते हैं? तो शायद आपका जवाब न होगा. आपने बेशक बिल में पैसे-पैसे का हिसाब न रखा हो, लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक शख्स ने न सिर्फ बिल में पैसे-पैसे का हिसाब रखा बल्कि 40 पैसे ज्यादा लेने पर रेस्त्रां के खिलाफ केस भी कर दिया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला मई 2021 का है. मूर्ति नामक शख्स बेंगलुरु के एक होटल में खाना खाने गया था. इस पूरे खाने का बिल 265 रुपये था. लेकिन रेस्त्रां ने मूर्ति को 265.60 का बिल थमाया. मूर्ति ने इसके बारे में रेस्टोरेंट के स्टाफ से पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था. 40 पैसे का हिसाब न मिलने पर मूर्ति ने रेस्टोरेंट पर ग्राहकों को लूटने का आरोप लगाया. इतना नहीं मूर्ति ने इस मामले पर कंज्यूमर कोर्ट में याचिका दायर की और रेस्टोरेंट से 1 हजार रुपये के हर्जाने की मांग की. हालांकि शख्स का यह दांव उस पर ही उल्टा पड़ गया और उसे 4000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ गया. यानि की शख्स पर 10000 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.