एक्शन मोड में आरबीआई, इन 5 बैंकों पर कसा शिकंजा, ठोका तगड़ा जुर्माना, कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं?
नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने देश के अलग-अलग स्थानों पर स्थित पांच बैंकों पर पेनल्टी ठोकी है। इस लिस्ट में गुजरात के तीन बैंक और पश्चिम बंगाल का एक बैंक शामिल है। महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित एक सहकारी बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान खामियों को पाने के बाद आरबीआई ने सभी बैंकों को नोटिस जारी करके पूछा कि, “उनपर पर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए?” प्रतिक्रिया के बाद ही केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला लिया।
इस बैंक पर लगा 2 लाख रुपये का जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने सबसे ज्यादा जुर्माना गुजरात के पाटन में स्थित सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाया है पेनल्टी की राशि 2 लाख रुपये है। यह बैंक विवेकपूर्ण अंतर बैंक प्रतिपक्ष जोखिम सीमा का अनुपालन करने में विफल रहा।
इन दो बैंकों पर लगा 1-1 लाख रुपये का जुर्माना
रिजर्व बैंक ने दो बैंकों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित द यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंक सकल एक्स्पोज़र सीमा और विवेकपूर्ण अंतर बैंक प्रतिपक्ष एक्स्पोज़र सीमा का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित विद्यानंद सहकारी बैंक लिमिटेड पर विवेकपूर्ण अंतर बैंक नियमों और सकल जोखिम सीमा का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह बैंक जमा राशि के रखरखाव और निवेश से जुड़े निर्देशों का अनुपालन करने में भी विफल रहा।
इस बैंक पर लगा 50 हजार का जुर्माना
आरबीआई ने गुजरात के सूरत में स्थित द पंचशील मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह बैंक प्रतिपक्ष जोखिम सीमा का अनुपालन करने में विफल रहा।
इस बैंक पर लगा 5 हजार रुपये का जुर्माना
सबसे कम जुर्माना पश्चिम बंगाल के नबद्वीप में स्थित श्री चैतन्य सरकारी बैंक लिमिटेड पर लगाया गया है, पेनल्टी की राशि 5000 रुपये है। बैंक 4 क्रेडिट सूचना कंपनियों में से किसी एक भी सदस्यता प्राप्त करने में विफल रहा। आरबीआई ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सभी बैंकों के खिलाफ यह कार्रवाई उनके खामियों को देखते हुए की गई है। ग्राहकों और बैंक के बीच हो रहे लेनदेन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा।