प्राइवेट और सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खुलेंगे, क्लास नहीं लगेंगी
भोपाल। मध्य प्रदेश में शासकीय और प्राइवेट स्कूल 6 महीने बाद 21 सितंबर से सिर्फ आंशिक रूप से खुलेंगे। हालांकि कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के छात्र परिजन की अनुमति लेने के बाद थोड़े समय के लिए पढ़ने के लिए आ सकेंगे। शिक्षकों को अब स्कूल नियमित रूप से आना होगा। प्रदेश में 22 मार्च से बच्चों के लिए स्कूल बंद थे।
कोविड संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का सख्ती से पालन करना होगा। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। अभी शिक्षक घर से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। अब उन्हें स्कूल आने की अनिवार्यता कर दी गई है।
छह फीट की दूरी जरूरी
स्कूल में एक-दूसरे के बीच कम से कम छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य है। पूरे समय फेस-कवर या मास्क का उपयोग करने के साथ साबुन से बार-बार हाथों को धोना या उन्हें सैनिटाइज करना जरूरी होगा।
इन पर प्रतिबंध
कंटेनमेंट जोन में विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में निवासरत विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी।
पॉजिटिव आने पर पूरा परिसर सैनिटाइज होगा
छात्र, शिक्षक या कर्मचारी द्वारा बुखार, खांसी या श्वांस लेने में कठिनाई होने पर निकटतम चिकित्सा सुविधा संस्थान को तुरंत सूचित करना जरूरी है। उसका चिकित्सीय परामर्श लेना होगा। यदि व्यक्ति पॉजिटिव आता है, तो पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा।