चुनावी रैली के लिए लोगों की तय सीमा खत्म : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की, कुछ शर्तों का ख्याल रखना जरूरी
भोपाल। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनेता अब कितनी भी भीड़ जुटा सकते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन चुनाव वाले इलाकों के लिए जारी की गई है। जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं। जनसंपर्क आयुक्त सुदाम खाडे ने बताया कि इसके अनुसार अब स्टेट गवर्नमेंट अन्य कार्यक्रम के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर सकती है
यह इन शर्तों के साथ मिलेगी अनुमति
- बंद कमरे में हॉल की क्षमता के 50% ही लोग रह सकते हैं। यह संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकती है।
- सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर अनिवार्य है।
- खुले इलाकों में ग्राउंड के आकार के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य तरह के सुरक्षा पैरामीटर पूरे करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इसमें थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ धोने तथा सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य है।
- आयोजक की जिम्मेदारी है कि वह कि वह इस पूरी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें।
- पूरे कार्यक्रम की वीडियो ग्राफी कराना अनिवार्य है। उसकी रिकॉर्डिंग 48 घंटे में जिला प्रशासन को देना होगा।
- कार्यक्रम की पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसमें स्थान, जगह और संख्या आदि की पूरी जानकारी देना होगा।
यहां है मतदान
ग्वालियर-चंबल क्षेत्र : मुरैना, मेहगांव, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, डबरा, बमौरी, अशोक नगर, अम्बाह, पौहारी, भांडेर, सुमावली, करेरा, मुंगावली, गोहद, दिमनी, जौरा।
मालवा-निमाड़ क्षेत्र : सुवासरा, मान्धाता, सांवेर, आगर, बदनावर, हाटपिपल्या, नेपानगर
अन्य क्षेत्र : सांची (भोपाल), मलहरा (छतरपुर), अनूपपुर, ब्यावरा (राजगढ़), सुरखी (सागर)