भोपाल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़, बिना पैथोलॉजिस्ट्स के चल रही पैथ लैब्स, CMHO ने की सील…
भोपाल : पैथोलॉजिस्ट्स की अनुपस्थिति में पैथॉलाजी लैब संचालित करने पर स्वास्थ्य विभाग भोपाल द्वारा 3 लैब्स के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए इन लैब्स का संचालन बंद करवा दिया गया है। इनमें आगामी आदेश तक कोई भी चिकित्सकीय गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के दल द्वारा डिवाइन पैथॉलाजी ईदगाह हिल्स, वेदांता पैथॉलाजी लालघाटी, हेल्थ केयर पैथोलॉजी मोतिया तालाब रोड का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में पाया गया कि सेंटर द्वारा नर्सिंग होम एवं क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पैथोलॉजिस्ट के बिना ही लैब संचालित की जा रही थी।
मांगी गई थी जानकारी
नर्सिंग होम एवं क्लीनिक स्टेब्लिशमेट एक्ट के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा सभी पैथोलॉजी लैब से उनके यहां कार्यरत पैथोलॉजिस्ट की जानकारी मांगी गई थी। पैथोलॉजिस्ट एवं पैथोलॉजी के भौतिक सत्यापन के लिए सीएमएचओ कार्यालय द्वारा निरीक्षण दलों को भेज कर पैथोलॉजिस्ट की यथास्थिति की जानकारी भी ली जा रही है । इस दौरान इन तीन पैथोलॉजी में पैथोलॉजिस्ट के न होने पर कार्यवाही की गई है। इन लैब को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है । जवाब समाधानकारक न होने पर इन लैब का संचालन स्थाई रूप से बंद कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
दी हिदायत
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अनुमति के विपरीत अथवा बिना सक्षम अनुमति के स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालन अवैधानिक है। मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं अधिनियम 1997 (यथा संशोधित ) 2021 के उल्लंघन करने पर 3 पैथॉलाजी केंद्र का संचालन बंद किया गया है। साथ ही आगामी आदेश तक केंद्र में किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय गतिविधियां संचालित नहीं किए जाने की हिदायत दी गई है।
नियमानुसार चलाने के आदेश
जिले में संचालित सभी नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी, रेडियोडायग्नोस्टिक सेंटर की जांच नियमित रूप से की जाएगी। निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा बिना वैध अनुमतियों के संचालन करते पाए जाने पर नर्सिंग होम एवं क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के साथ साथ कड़ी विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी पंजीयन एवं लाइसेंस को निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।