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आउटसोर्स कर्मचारियों के पक्ष में अहम फैसला

ग्वालियर: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आउटसोर्स कर्मचारियों के पक्ष में अहम फैसला लिया है. अब कोई आउटसोर्स कर्मचारी कार्य के दौरान घायल होता है तो उसे आर्थिक सहायता दी जाएगी. अभी तक बाहरी कंपनी का व्यक्ति मानते हुए सहायता नहीं दी जाती थी.

बिजली कंपनी में अधिकतर कार्य आऊट सोर्स पर दे दिए हैं. बाहरी कंपनियां मेन पावर उपलब्ध करा रही हैं. जैसे कि नसेनी, पोल पर चढ़ते समय, कंपनी के वाहन की दुर्घटना के दौरान कर्मचारी घायल हो जाते है. इसके अलावा लाइन सुधारते वक्त करंट से भी मौत हो जाती है. इन कर्मचारियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर लंबे समय से आर्थिक सहायता की मांग की जा रही थी. कंपनी ने उनके हित में फैसला लिया है. अब उन्हें कंपनी आर्थिक सहायता देगी. अगर कोई कर्मचारी कार्य दौरान मृत हो जाता है तो उसके परिजनों को 4 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी. विद्युत दुर्घटना में घायल होने पर 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. यह राशि दुर्घटना में 40 फीसद घायल होने पर मिलेगी. जबकि 60 फीसद ज्यादा घायल होने पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस फैसले से आऊट सोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल गई है. बड़ी संख्या में लाइन स्टाफ आउटसोर्स पर कार्य कर रहा है. सब स्टेशनों पर भी आउटसोर्स के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं. कर्मचारी संगठन आर्थिक मदद की मांग कर रहे थे. दुर्घटना होने पर परिजन बिजली कंपनी के चक्कर भी काटते थे. गाैरतलब है कि कई कर्मचारी बिजली लाइनाें पर काम करते समय हादसे में घायल हाे चुके हैं. इस फैसले से आउटसाेर्स कर्मचारियाें काे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.