मध्यप्रदेश में हर डॉक्टर, नर्स या वार्ड ब्वॉय को नहीं मिलेगा कोरोना वॉरियर्स योजना लाभ
भोपाल। राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के लिए बनी ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना’ को संशोधित करने के साथ ही उसकी मियाद 30 जून से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। संशोधित स्कीम में अब स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग के हर सफाई कर्मचारी, वार्ड ब्वॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
स्कीम के दायरे में अब वही लोग आएंगे, जो सीधे तौर पर कोविड संक्रमण को रोकने में जुटे हैं। इनमें कोविड के अधिकृत अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, कोविड टेस्टिंग लैब, क्वारेंटाइन सेंटर में काम करने वाले शामिल हैं। सर्वे, सैंपल कलेक्शन, कंटेनमेंट में पर्यवेक्षण व सफाई आदि का काम करने वाले ही पात्र होंगे। इसके साथ ही कोविड के काम में मृत व्यक्ति के परिजनों को दावा आवेदन भी अब 45 दिन के भीतर करना होगा। पहले इसके लिए तीन माह तक का समय था।
ये भी होंगे योजना से बाहर
• गृह, नगरीय विकास और राजस्व विभाग के कर्मचारी। नगर-निगम के सभी सफाई कर्मी।
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना में सम्मिलित सरकारी कर्मचारी।