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MP : यहां विस्तार से पढ़िए मोहन कैबिनेट बैठक के 7 बड़े फैसले, नगर पालिका अधिनियम में भी संशोधन…

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में साइबर तहसील का विस्तार करने 30 पदों की स्वीकृति, मिशन शक्ति अंतर्गत 364 पदों की स्वीकृति और मध्यप्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।सीएम डॉ. मोहन यादव ने बैठक से पहले प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार के जिलों में भ्रमण के दौरान एक माह में कम से कम एक बार रात्रि विश्राम के लिए कहा।

सीएम ने कहा कि युवा, किसान, महिला और गरीब के महत्व को रेखांकित करते हुए राज्य शासन 4 मिशन आरंभ कर रहा है। इस संबंध में विचार-विमर्श के लिए शीघ्र ही मंथन कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रदेश में EOW और लोकायुक्त की इकाइयों को बढ़ाया जाएगा।मदरसों में अन्य धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 28 (3) के प्रावधान के अनुसार मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को उनके धर्म की शिक्षा के विपरीत अन्य धर्म की शिक्षा ग्रहण करने अथवा उपासना में उपस्थित होने को बाध्य करने वाले मदरसों के सभी शासकीय अनुदान बंद किए जाएंगे। ऐसे मदरसों की मान्यता समाप्त करने की विधिवत कार्यवाही सहित अन्य उपयुक्त वैधानिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।

Mohan Cabinet Decision के 7 फैसले

चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना

मंत्रि-परिषद द्वारा सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिये 1320.14 करोड़ रुपये (सैंच्य क्षेत्र 32,125 हेक्टेयर) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना से सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के 132 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 28,192 हेक्टेयर) एवं देवसर तहसील के 10 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 3,933 हेक्टेयर) लाभान्वित होंगे।

साइबर तहसील का विस्तार करने 30 पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा साइबर तहसील परियोजना के लिये पर्याप्त अमला उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई। पूरे प्रदेश में विस्तार किये जाने के लिए तहसीलदार संवर्ग के जिलों हेतु स्वीकृत 619 पदों में से तहसीलदार के 10 पद, प्रतिनियुक्ति हेतु रक्षित नायब तहसीलदारों के 55 पदों में से 15 पद और 03 सहायक वर्ग-3 श्रेणी के कर्मचारियों को पद सहित प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील के लिए अंतरित करने की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार 02 भृत्य को आउटसोर्स से नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।

नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 43-क में शब्द ” दो वर्ष” के स्थान पर “तीन वर्ष” स्थापित किये जाने हेतु संशोधन के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 पर स्वीकृति दी गई। इसके तहत अब 2 साल की जगह 3 साल में नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकेंगे। अध्यक्ष को हटाने के लिए दो तिहाई की जगह तीन तिहाई बहुमत होना जरूरी होगा।

87 लाख रूपये से अधिक मुआवजा राशि का अनुसमर्थन

रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप विकास एवं विस्तार देने के लिए मंत्रि-परिषद् की पूर्व बैठक 26.09.23 एवं 13.12.22 द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चाही गई आवश्यक भूमि का आवंटन और मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। हवाई अड्डे के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमि में सतना जिले की ग्राम केरार एवं पैपखरा, तहसील रामपुर बघेलान की भूमि भी आई थी। आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु 1% सर्विस टैक्स सहित कलेक्टर सतना द्वारा 87 लाख 50 हजार रूपये की मुआवजा राशि का आवंटन चाहा गया था, जो उन्हें आवंटित किया जा चुका है। इसका आज मंत्रि-परिषद की बैठक में अनुसमर्थन किया गया।

उच्च न्यायिक सेवा नियम 2017 के नियमों में संशोधन का अनुसमर्थन

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2017 के क्रमशः नियम-2, नियम-3, नियम-4, नियम-9 एवं नियम-11 तथा अनुसूची-एक को प्रतिस्थापित किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2024 एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का अनुसमर्थ किया गया।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसरंचना

मंत्रि-परिषद् ने वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत कार्यों के वित्तीय प्रबंधन हेतु “मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसरंचना (योजना क्र. 6084)” अंतर्गत प्रशासकीय/कार्यादेश स्वीकृति के लिये सूचकांक-1 की अधिकतम सीमा शिथिल करते हुए 3 से 4.30 किये जाने की स्वीकृति दी। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में 2135 करोड़ रूपये से अधिक के अधोसंरचना एवं निर्माण कार्य हो सकेंगे।

मिशन शक्ति अंतर्गत 364 पदों की स्वीकृति

  • मंत्रि-परिषद द्वारा मिशन शक्ति अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार महिला सशक्तिकरण केंद्र की प्रदेश के समस्त जिलों में 15 वें वित्त आयोग की अवधि 2025-26 तक संचालित करने की स्वीकृति दी गयी।
  • महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना एवं ऐसा वातावरण तैयार करना, जिसमे महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को समझ कर उसका उपयोग कर सकें।
  • प्रत्येक जिला हब में जिला मिशन समन्वयक-01, जेंडर स्पेशलिस्ट-02, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ 01, एकाउंट असिस्टेंट-01, आईटी असिस्टेंट-01 तथा एम. टी.एस-01 के पदों की स्वीकृति दी गई। इस प्रकार प्रदेश के सभी जिला हब को मिलाकर कुल 364 पदों की स्वीकृति दी गयी। स्वीकृत पदों की पूर्ति निधारित प्रक्रिया अनुसार किये जाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया गया है।