कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, वेतन-पेंशन के बकाया भुगतान पर अपडेट, हाईकोर्ट ने निगम को दिए ये सख्त निर्देश, 10 दिन में मिलेगा लाभ!
नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम के पूर्व और सेवारत कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और बकाये का भुगतान ना करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है कि 10 दिन के अंदर आप वेतन-पेंशन का भुगतान करें, अगर एमसीडी भुगतान करने में विफल रहती है, तो कोर्ट उसे बंद करने का आदेश देने पर विचार कर सकती हैं।
हाई कोर्ट ने निगम को चेताया -आखिरी मौका दे रहे है
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को 4 साल हो गए है, हम एक अच्छे दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब आप अपनी वित्तीय स्थिति में वृद्धि करेंगे, लेकिन अब हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, संसाधन बढ़ाकर सभी कर्मचारियों का बकाया वेतन व पेंशन भुगतान करें, अन्यथा हम कहेंगे कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां नगर निगम को बंद करने की आवश्यकता है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन, पेंशन और बकाया का भुगतान करना एक वैधानिक दायित्व है और यदि MCD ऐसा करने की स्थिति में नहीं है, तो परिणाम भुगतना होगा।
4 हफ्तों में मामला खत्म कीजिए
दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील सत्यकाम ने अदालत को बताया कि 24 जनवरी को दिल्ली सरकार ने एमसीडी के लिए 803 करोड़ रुपये मंजूरी दी थी, यह राशि नगर निगमों के खाते में जमा कर दी गई है। इस पर पीठ ने कहा कि कृपया अपने आयुक्त को बताएं कि हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, .हम हारने वाले नहीं हैं और हम चार साल तक इंतजार नहीं करेंगे,चार हफ्तों में खत्म कीजिए।
निगम ने कहा- 10 दिन में कर देंगे भुगतान
हाई कोर्ट की फटकार के बाद MCD के स्टैंडिंग काउंसिल दिव्य प्रकाश पांडे ने हलफनामा दिया कि 10 दिन के अंदर बकाए का भुगतान कर दिया जाएगा। नगर निकाय ने कुछ कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को जनवरी तक का वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया है और अन्य का बकाया 10 दिनों में चुका दिया जाएगा। एमसीडी बकाया चुकाने के लिए कदम उठा रही है और एक समय बकाया में भुगतान की जाने वाली कुल राशि लगभग एक हजार करोड़ थी जो अब घटकर 400 करोड़ रह गई है।बकाया के मुद्दे पर निर्देश देंगे।