मध्य प्रदेश में खनिज के अवैध परिवहन पर अब 15 गुना लगेगी रायल्टी, चार लाख रुपये तक पर्यावरण क्षति अर्थदंड
अलग-अलग नियमों को समाप्त करके लागू किए जाएंगे नए मध्य प्रदेश खनिज नियम, शिवराज कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी…
भोपाल. प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करने के लिए अब नए नियम होंगे. इसमें खनिज के अवैध परिवहन पर अब वाहन जुर्माना नहीं देने पर ही राजसात होंगे. अवैध उत्खनन एवं भंडारण के मामले में रायल्टी का 15 गुना तथा इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाएगी. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर जब्त वाहन और मशीनों को राजसात करने के साथ दंड की राशि दोगुनी लगेगी. जब्त वाहन को सुपुर्दगी के लिए भी पचास हजार रुपये से लेकर चार लाख रुपये तक देने होंगे.
राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े प्रविधान किए गए हैं. जुर्माने की राशि भी दोगुना तक बढ़ाई गई है. अवैध परिवहन के मामले में जब्त खनिज की रायल्टी का 15 गुना तथा वाहन क्षमता अनुसार पर्यावरण क्षति की राशि अर्थदंड के रूप में अधिरोपित की जाएगी. जुर्माना न चुकाने पर इसे दोगुना करने के साथ वाहन राजसात किया जाएगा. परमिट में दर्ज मात्रा से अधिक का परिवहन पाए जाने पर अधिक मात्रा के खनिज की रायल्टी का 15 गुना और वाहन क्षमता के अनुपातिक रूप में पर्यावरण क्षति दंड के रूप में ली जाएगी. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर यह दोगुनी हो जाएगी पर वाहन राजसात नहीं किया जाएगा. राशि जमा करने पर जब्त वाहन उसके मालिक को दे दिया जाएगा. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व की तरह संपत्ति नीलाम करके वसूली जाएगी.
वाहन के हिसाब से लगेगी पर्यावरण क्षति की राशि…
वाहन में मात्रा से अधिक खनिज का परिवहन करने पर वाहन के हिसाब से पर्यावरण क्षति की राशि वसूली जाएगी. इसमें ट्रैक्टर ट्राली पर 25 हजार रुपये, छह पहिया वाहन पर 50 हजार, डंपर पर एक लाख, 10 पहिया वाहन पर दो लाख और 10 पहिया से अधिक के वाहन पर चार लाख पर्यावरण क्षति की राशि वसूली जाएगी.