मध्य प्रदेश की पुलिस हत्या के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही तो केस दूसरी एजेंसी को सौंप दें – सुप्रीम कोर्ट
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. हत्याकांड के आरोपी पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. शुक्रवार को केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश की पुलिस गोविंद सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है तो केस दूसरी एजेंसियों को सौंपा जाए. इसके लिए कोर्ट ने 5 अप्रैल तक की मोहलत दी है.
बता दें कि शुक्रवार को कोर्ट ने मप्र पुलिस ने शपथ पत्र के साथ स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. इस पर पेश किए गए दमोह एसपी एवं डीजीपी के एफीडेविड को कोर्ट ने नकार दिया. गौरतलब है कि कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी गोविंद सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है. 12 दिनों से 17 पुलिस की टीमें मप्र सहित सीमावर्ती इलाकों की खाक छान रही हैं. इसके बाद भी पथरिया विधायक रामबाई के पति का सुराग नहीं मिल पाया है.