नगर निगम सीमा से बाहर फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने पर देना होगा शुल्क
मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार नगर निगम सीमा के बाहर ग्रामीण अथवा औद्योगिक क्षेत्र में निगम के फायर बिग्रेड वाहन, रेस्क्यू वाहन, एम्बूलेंस अथवा शव वाहिका उपलब्ध कराने के लिए संबंधित क्षेत्र के जिला प्रशासन को निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा.
उपायुक्त डाॅ अतिबल सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय निकायों की सीमा के बाहर ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में फायर वाहन उपलब्ध कराए जाने की संस्थागत व्यवस्था का निर्णय लिया गया है. नगरीय निकाय द्वारा निकाय सीमा के बाहर फायर बिग्रेड वाहन उपयोग कराने पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति दरों का निर्धारण किया गया है. जो संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर अनुसार संबंधित निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी. निकाय के वाहनों को निम्नलिखित दरों पर संबंधित जिला कलेक्टरों एवं अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा.
उपायुक्त डाॅ यादव ने बताया फायर बिग्रेड वाहन 150 रुपए प्रति घंटा तथा 23 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से. इसके साथ ही आग बुझाने हेतु उपयोग किए गए फोम लिक्विड तथा ड्राई केमिकल पाउडर का वास्तविक व्यय. वहीं एंबुलेंस एवं शव वाहिका व रेस्क्यू वाहन 6 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से संबंधित जिला मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया एवं शिवपुरी में फायर कॉल हेतु निर्धारित की गई हैं.