कोविड पेशेंट के पोस्टल बैलेट की चुनाव आयोग कराएगा वीडियोग्राफी
भोपाल। नवंबर में संभावित प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग हर मुमकिन कोशिश में जुट गया है। इसके मुताबिक कोविड मरीज यदि बैलेट पेपर से मतदान करना चाहता है तो इनके मतदान आवेदन नामांकन के पांच दिन बाद तक लिए जाएंगे।
उन्हें यह आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को करना होगा। इसके साथ जहां मरीज का इलाज चल रहा है, वहां के डॉक्टर का प्रमाण पत्र लगेगा।
चुनाव की तारीख से एक दिन पहले इनके बैलेट पेपर लिए जाएंगे। इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला का कहना है कि कोविड से संबंधित मामलों की विस्तृत जानकारी निर्वाचन अधिकारियों को दे दी गई है।
इन्हें नहीं होगी डाॅक्टर के सर्टिफकेट की जरूरत
80 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही विकलांगो को यह सुविधा पूर्ववत मिलेगी। ऐसे मामलों में डाक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। अब तक पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा चुनाव ड्यूटी पर तैनात या सेना में तैनात सैनिकों को मिलती है। 18 साल की आयु वाले मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट में उप चुनाव वाले क्षेत्रों में नामांकन के दस दिन पहले तक जुड़ सकेंगे।