क्या राजनीतिक पार्टियों को देना पड़ता है टैक्स? जानें कितनी मिलती है छूट, पढ़े खबर…
नई दिल्ली : देश में जल्द ही लोकसभा के चुनाव होना है। वहीं चुनावों की तारीखों के ऐलान चुनाव आयोग द्वारा किए जा चुके हैं। जिसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर ली हैं। जानकारी दे दें की इस बार सात चरणों में देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहीं चुनावों के करीब आते ही कई लोगों के मन में चुनावों को लेकर कई तरह के सवाल आते हैं। दरअसल ऐसा ही एक सवाल लोगों के मन में उठता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टियों को भी इनकम टैक्स देना होता है? और अगर देना होता है तो इसके क्या नियम है? तो चलिए आज हम इस खबर में आपको बताते हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टियों को भी टेक्स देना होता है और कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता हैं।
क्या राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स देना होता है?
दरअसल आपको बता दें कि वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 13ए के कारण सभी राजनीतिक पार्टियों को इनकम पर पूरी 100% की छूट दी गई है। लेकिन इसके लिए राजनितिक पार्टियों को कुछ महत्वपूर्ण मापदंड को पूरा करना होता हैं। दरअसल इनकम टैक्स को लेकर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो तो वह ना है। इसका मतलब की राजनीतिक पार्टियों को कोई टैक्स नहीं देना होता हैं। लेकिन यदि राजनीतिक पार्टियों द्वारा इनकम टैक्स के कानून में दी गई शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो फिर उन्हें यह टैक्स चुकाना पड़ता है।
जानकारी के अनुसार राजनीतिक पार्टियों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही ना ही ऐसे आयोजनों से राजनीतिक पार्टियां मुनाफा कमा सकती हैं।
लेकिन अगर किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसे उस इनकम का टैक्स चुकाना पड़ता है। जानकारी के अनुसार यदि कोई इनकम नहीं होती है तो पार्टी को टैक्स नहीं देना होता हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है उसे पार्टियों द्वारा उसी काम के लिए खर्च किया जाता है।