चुनावी हलफनामे में लोन की जानकारी छिपाने का मामला, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की बढ़ीं मुश्किलें, पढ़ें खबर…
भोपाल : भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ गई है, चुनावी हलफनामे में लोन की जानकारी छुपाने का मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने माना कि लोन के दस्तावेज सही है, मसूद ने लोन के दस्तावेज फर्जी होने की दलील दी थी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के चुनाव को भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने कोर्ट में चुनौती दी है, मामले की सुनवाई के दौरानआरिफ मसूद ने लोन की बात को गलत बताया और याचिका को निरस्त करने की मांग की, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा।
आरिफ मसूद ने लोन दस्तावेज फर्जी होने की दी थी दलील
सुप्रीम कोर्ट में भी आरिफ मसूद की तरफ से कहा गया 50 लाख से ज्यादा के लोन की बात फर्जी है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को वापस भेजा और मामले में परिक्षण के निर्देश दिए जिसके बाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए थे ।
कोर्ट ने जाँच में लोन के दस्तावेज सही पाए
आज जब मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और कोर्ट ने लोन जारी करने वाले बैंक अधिकारियों को बुलाकर दस्तावेजों की जाँच की तो ये पाया कि 50 लाख का लोन दिए जाने वाले दस्तावेज सही हैं यानि लोन निकाला गया है जिसे आरिफ मसूद ने अपने चुनावी हलफनामें में छिपाया था। अपडेट हो रही है