1200 रुपये की पेंशन के लिये 12km चलते हैं दृष्टिहीन
ग्वालियर: मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने ग्वालियर जिले में 12 सौ रुपये की पेंशन लेने के लिए 12 कि.मी. पैदल चलने वाले दृष्टिहीन दंपत्ति की विवशता पर संज्ञान लिया है. इस मामले में आयोग ने कलेक्टर, ग्वालियर से जांच कराकर 15 दिन में जवाब मांगा है. आयोग ने कलेक्टर, ग्वालियर को निर्देशित किया है कि संबंधित दृष्टहीन दम्पति को मासिक पेंशन उनके गांव शेखूपुर में ही उनके घर पर नियमित रूप से पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें.
आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्वालियर जिले की चीनोर तहसील के शेखूपुर गांव से दृष्टिहीन दम्पति मात्र 1200 रुपये की पेंशन के लिये 12 किमी का सफर पैदल ही तय करते हैं. परिवार में कोई मदद करने वाला नहीं है, इसलिये एकदूसरे का सहारा बनकर ये दम्पति स्वयं पैदल ही बैंक जाते हैं. दोनों जन्म से दृष्टिहीन हैं. सामाजिक न्याय विभाग से दोनों को हर महीने 600-600 रुपये पेंशन मिलती है. दम्पति ने बताया कि इससे गुजारा करना मुश्किल है, फिर भी हर महीने पैदल ही पेंशन लेने जाना पड़ता है. उनके गांव में कियोस्क सेंटर नहीं होने से इस दम्पति को पैदल ही बैंक तक का सफर तय करना पड़ता है.