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अरविंद केजरीवाल ने मांगा अरेट्स प्रोटेक्शन, दिल्ली हाई कोर्ट ने ED से मांगा जवाब…

नई दिल्ली  दिल्ली शराब नीति घोटाले की जाँच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भेजे जा रहे समन को गैर क़ानूनी बताते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसपर आज 20 मार्च को सुनवाई हुई, सीएम केजरीवाल की तरफ से पेश हुए  सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से गिरफ़्तारी से राहत देने यानि अरेस्ट प्रोटेक्शन की डिमांड की, उधर ED के वकील ने ASG  एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, सुनवाई के बाद कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया और दो हफ़्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए।

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ED अब तक अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी कर चुकी है लेकिन केजरीवाल अब तक उसके सामने पेश नहीं हुए हैं उलटे सभी समन को गैर क़ानूनी बता रहे हैं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ED पीएम मोदी के इशारे पर समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं।

केजरीवाल के वकील सिंघवी ने की अरेस्ट प्रोटेक्शन की डिमांड  

बार बार आने वाले समन के खिलाफ पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसपर आज सुनवाई हुई,  जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की अदालत में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि आखिर अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे? इस पर केजरीवाल की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल को ED के सामने पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है बस गिरफ़्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए।

अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया समन के विरोध का कारण, ED ने याचिका पर उठाये सवाल  

सिंघवी ने कहा कि ED के समन क़ानूनी प्रक्रिया और उसके प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं , उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को PMLA एक्ट में परिभाषित नहीं किया जा सकता ऐसे में समन किस आधार पर भेजा गया इसके लिए ED को नोटिस जारी कर उससे  ये पूछा जाये। उधर ED की तरफ से पेश वकील ASG एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि ये सुनवाई योग्य नहीं है इसपर वे अपना जवाब दाखिल करेंगे।

ED के वकील ASG राजू ने कहा- बहाने बना रहे अरविंद केजरीवाल 

ASG राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पेशी से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं, ED ने कहा कि केजरीवाल खुद को खास व्यक्ति मानते हैं इसलिए समन पर उपस्थित नहीं हो रहे और अपने लिए विशेष अधिकार मांग रहे हैं। कोर्ट के सवाल पर ED की तरफ से बताया गया कि केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा गया उसके बाद से अब तक 8 समन भेजे गए हैं लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए, हाल ही जो 9वां समन भेजा गया है उसमें केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है।

दिल्ली HC एन ED को दिया नोटिस, दो सप्ताह में मांगा जवाब 

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर पूछा है कि वो केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर ED दो सप्ताह में जवाब दे, हालाँकि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट प्रोटेक्शन वाली डिमांड पर कोई टिप्पणी नहीं की।  इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी, अब देखना होगा कि कल 21 मार्च को अरविंद  केजरीवाल ED के सामने पेश होते हैं या फिर बाकी 8 समन की तरह ही ये 9वां समन भी नजरअंदाज कर देते हैं।