पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर जैकी श्रॉफ, कहा- “बिना इजाजत ना हो नाम, फोटो और डायलॉग का इस्तेमाल”
नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने आज पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक्टर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिना उनकी अनुमति के उनके नाम जैसे जैकी, भिडू और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, जो गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। बता दें ये पहली बार नहीं है जब किसी एक्टर ने ऐसी मांग की है। इससे पहले भी साल 2022 में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और फिर साल 2023 में अनिल कपूर ने भी ऐसी ही याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी।
एक्टर जैकी श्रॉफ ने क्या कहा?
एक्टर जैकी श्रॉफ ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि उनकी सहमति के बिना कोई भी उनका नाम, फोटो, आवाज और डायलॉग ‘भिडू’ का उपयोग ना कर सके। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपने नाम जैसे- जैकी श्रॉफ, जैकी, भिडू आदि इसके साथ तस्वीर और आवाज के साथ अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में एक्टर ने कहा कि उनकी अनुमति के उनके नाम जैसे जैकी, भिडू और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, जो गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए।
अनिल कपूर ने भी किया था हाई कोर्ट का रुख
बता दें कि साल 2023 में एक्टर अनिल कपूर ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर मांग की थी। एक्टर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गो डैडी एलएलसी, डायनॉट एलएसी और पीडीआर लिमिटेड को आदेश दिया है कि अनिल कपूर के नाम पर डोमेन जैसे Anilkapoor.com को तुरंत ब्लॉक करें। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के नाम, आवाज, फोटो का अवैध रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हैं।
अमिताभ बच्चन की याचिका पर हाई कोर्ट ने क्या कहा
साल 2022 में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में अपनी तस्वीर, नाम, आवाज सहित पर्सनैलिटी का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के ना करने की मांग की थी। जिसपर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश भी जारी किया था।