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ग्रीन साउथ एवेन्यू काॅलोनी पर कार्यवाही

ग्वालियर: सम्पत्तिकर वसूली के लिये नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत आज शिवपुरी लिंक रोड पर स्थित ग्रीन साउथ एवेन्यू काॅलोनी के संचालकों द्वारा बकाया 1 करोड़ 33 लाख रूपये संपत्तिकर जमा नही किये जाने पर निगम अमले द्वारा कार्यवाही की गई. जिस पर काॅलोनी के संचालकों द्वारा तीन दिवस का समय लिया गया.

नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष वसूली अभियान के अंतर्गत वार्ड 59 स्थित शिवपुरी लिंक रोड़ पर श्री राजेन्द्र सचेती, श्री आरडी गुप्ता, श्री पुरूषोत्तम गुप्ता आदि द्वारा ग्रीन साउथ एवेन्यू काॅलोनी बनाई गई है. जिस पर लगभग 1 करोड़ 33 लाख रूपये सम्पत्तिकर बकाया है, जिसे संचालकों द्वारा जमा नहीं किया जा रहा है. जिसके चलते आज सहायक सम्पत्तिकर अधिकारी श्री रमेश शर्मा के निर्देशन में सहायक राजस्व निरीक्षक श्री इरसाद खान, श्री विनीत शर्मा एवं श्री जगन अग्रवाल की टीम द्वारा मदाखलत एवं पुलिस बल के साथ काॅलोनी में कार्यवाही की गई. जिस पर संचालकों द्वारा तीन दिवस का समय मांगा गया. इसके साथ ही इसी क्षेत्र में श्री कुलदीप तोमर द्वारा भी एक काॅलोनी विकशित की जा रही है. जिसके दस्तावेज व बकाया सम्पत्तिकर की मांग करने पर संबंधित द्वारा भी तीन दिवस का समय मांगा गया.

दो पटाखों के कारखाने कुर्क कर सील किये

अपर आयुक्त श्री मुकुल गुप्ता के मार्गदर्शन में वार्ड 37 जाग्रति नगर स्थित दो बड़े पटाखा के कारखानों को कुर्क कर सील किया गया. श्री दिलीप कुमार कुकरेजा जिसके ऊपर संपत्ति कर की राशि 1604314 बकाया थी. कई नोटिस एवं कई बार सुनवाई का अवसर देने के बाद भी जमा न करने पर इनका ए बी रोड गोयल वाटिका के पीछे जागृति नगर में बना हुआ 81000 वर्ग फुट का पटाखे का कारखाना कुर्क कर लिया गया एवं कुर्क कर के पटाखे के कारखाने में सील लगा दी गई. इसी प्रकार श्री ओमप्रकाश कुकरेजा का कारखाना 81000 वर्ग फुट पर बना हुआ था को भी कुल राशि 17,63,089 संपत्ति कर बकाया राशि रुपए जमा न करने पर कारखाने में नगर निगम के ताले लगाकर सील कर दिया गया. कुर्की की कार्रवाई के समय सहायक आयुक्त दक्षिण विधानसभा श्री केशव सिंह चैहान, सहायक संपत्ति कर अधिकारी श्री महेश कुशवाहा, वार्ड 37 के कर संग्राहक श्री आनंद यादव एवं सफाई दरोगा स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कर्मचारी उपस्थित थे. यदि बकायेदारों के द्वारा 15 दिवस में संपूर्ण बकाया राशि एवं कार्रवाई शुल्क की राशि जमा नहीं की जाती है. तो उनके दोनों कारखानों एवं की जमीनों को नीलाम कर के संपत्ति कर की राशि निगम खाते में जमा कराई जाएगी.