उच्च न्यायालयः अब कोई भी राजनैतिक दल आयोजनों में COVID-19 सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो कलेक्टर-एसपी लेंगे खबर और होगी कार्रवाई
ग्वालियर: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र भिंड कलेक्टर और एसपी सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशों का हर हाल में पालन कराएं. अधिकारी देखें कि बड़े राजनीतिक-सामाजिक अथवा धर्मिक आयोजन में COVID-19 की रोकथाम के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं. अधिकारी को अगर इस तरह के किसी उल्लंघन की प्रमाण समेत सूचना मिलती है तो उन्हें उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी. एक जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की युगलपीठ के न्यायाधीश शील नागू और आरके श्रीवास्तव ने यह निर्देश जारी किए हैं.
भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर हेमंत राणा ने यह जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें COVID-19 के दिशा निर्देशों जैसे मास्क नहीं पहनने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए थे. सोमवार को गोहद विधानसभा क्षेत्र में किए गए एक कार्यक्रम का हवाला भी दिया गया था. हाईकोर्ट के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा के मुताबिक उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अब कोई भी पार्टी बड़े समारोह का आयोजन नहीं कर सकेगी. यदि आयोजन करती है तो कलेक्टर एसपी को पास प्रमाण सहित शिकायत मिलने पर कार्रवाई करनी होगी. उनका यह भी कहना है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर सोमवार के आदेश के अनुसार सोमवार को दोपहर 2:28 बजे के बाद के किसी भी कार्यक्रम को लेकर यह पाबंदी लागू होगी.