दिल्ली आबकारी नीति : मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ा दी न्यायिक हिरासत…
नई दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं मिली है। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। बता दें कि आज मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी इसलिए उन्हें अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 31 मई तक बढ़ा दिया है।
आज आएगा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से कुछ समय पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। वहीं आज दिल्ली हाईकोर्ट आबकारी नीति से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 14 मई को सिसोदिया, सीबीआई और ईडी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसपर आज सुनवाई की जानी है।
सिसोदिया ने की थी जमानत की मांग
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पिछले 14 महीनों से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में उन्होंने सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ मामलों में जमानत की मांग की थी। मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि वो 14 महीने से अधिक वक्त से न्यायिक हिरासत में हैं उन्हें जमानत मिलनी चाहिए लेकिन बार- बार ईडी उनकी जमानत का विरोध कर रही थी। वहीं ईडी ने अपनी दलील में कहा कि आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका थी।