GST की नई दरें 18 जुलाई से होंगी प्रभावी, सरकार के इस फैसले का होने लगा है विरोध
नई दिल्ली । पिछले महीने 28 और 29 तारीख को चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 47वीं बैठक (Meeting) में कई ऐसे सामानों पर जीएसटी (GST) लगाने या बढ़ाने का फैसला किया गया. जिसका असर आटा और डेयरी से जुड़े पैक्ड सामानों के दाम पर पड़ना तय है. बैठक में सबसे अहम फैसला ये लिया गया कि प्रि-पैक्ड और प्रिलेबल्ड (पहले से पैक और नाम लिखा हुआ) सामानों को उन सामानों की सूची से बाहर किया जाए जिन पर अभी जीएसटी (GST) नहीं लगता है. यानी इन सामानों को जीएसटी के दायरे में ले लाने का फैसला हुआ है. इन सामानों में आटा, दही, लस्सी और छाछ जैसी वस्तुओं को भी शामिल किया गया है.
इन सामानों पर 5 फीसदी या 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगाए जाने की संभावना है. जीएसटी दर को लेकर औपचारिक ऐलान जल्द होने की संभावना है. जीएसटी की दर 5 फीसदी हो या 12 फीसदी, इन वस्तुओं के दाम बढ़ना तय है. इसके अलावा अस्पतालों में ₹5000 से ज्यादा कीमत वाले कमरों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का भी फैसला किया गया.
होटलों पर कितने फीसदी लगाया गया है टैक्स?
साथ ही, होटलों में ₹1000 से ज्यादा वाले कमरे पर भी 5 फीसदी टैक्स लगाया गया है. बैंक चेक पर जीएसटी शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर 18 फ़ीसदी कर दिया गया है. बागडोगरा हवाई अड्डा और उत्तर पूर्वी राज्यों के अन्य हवाई अड्डों से आने वाले और वहां जाने वालों के लिए हवाई यात्रा थोड़ी और महंगी हो जाएगी क्योंकि इन यात्राओं पर पहले जीएसटी नहीं लगती थी .वैसे इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने वालों के लिए राहत की बात ज़रूर है क्योंकि इकोनॉमी क्लास की यात्रा पर जीएसटी की छूट पहले की तरह जारी रहेगी.
एलईडी लैंप और प्रिंटिंग में काम आने वाली स्याही पर कितनी बढ़ी जीएसटी?
इसके अलावा, एलईडी लैंप (LED Lamp) और लिखने, पेंटिंग और प्रिंटिंग में काम आने वाले स्याही पर भी जीएसटी की दर (GST Rates) को 12 फ़ीसदी से बढ़ाकर 18 फ़ीसदी किया गया है. जीएसटी की बढ़ी दर को लेकर अब देश भर में विरोध के स्वर उठ रहे हैं. कांग्रेस (Congress) इस बढोत्तरी को लेकर देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है तो वहीं दूध के व्यवसाय में लगे कुछ संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं.