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सचिन पायलट की अर्जी पर आज हो सकती है सुनवाई

जयपुर : राजस्थान हाई कोर्ट सोमवार को अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट की अर्जी पर अपनी सुनवाई शुरू करेगा। इस मामले में कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। सभी की नजरें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। राजस्थान की राजनीति किस तरफ जाएगी यह बहुत कुछ अदालत के फैसले पर टिका है।

इससे पहले शुक्रवार की अपनी सुनवाई में हाई कोर्ट ने सचिन पायलट एवं 18 बागी विधायकों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी। जबकि पायलट खेमे का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलील में कहा कि पायलट एवं उनके समर्थक विधायकों ने ऐसा कोई आचरण नहीं किया जिनसे उनकी सदस्यता खत्म की जाए। साल्वे ने कहा कि पायलट खेमे की तरफ से जो कुछ कहा गया है, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है।

बता दें कि कांग्रेस ने पायलट और बागी 18 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का नोटिस दिया है। इसके खिलाफ पायलट खेमा गुरुवार को हाई कोर्ट पहुंचा। पायलय खेमे ने अपनी अर्जी में कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और कहा है जिससे ये संदेश जाए कि वे पार्टी से अलग हो रहे हैं। विधायकों का कहना है कि उन्होंने न तो सदन की सदस्यता छोड़ी है और न ही विधायक दल की दो बैठकों में उनका शामिल न होना उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के दायरे में ले आता है। बागी विधायक यदि अयोग्य करार दे दिए जाते हैं तो 200 सदस्यों वाली विधानसभा में अशोक गहलोत को बहुमत साबित करना आसाना हो जाएगा क्योंकि इससे सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि भाजपा उनकी सरकार को अस्थिर करने में लगी है। इस बीच, राजस्थान में कथित रूप से हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़े कई ऑडियो टेप सामने आए हैं। इन ऑडियो टेप मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। इन ऑडियो टेप मामले में गृह मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।