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चुनाव आयोग ने कहा, राजनीतिक दल बड़ी सभाएं करने से करें परहेज

भोपाल । चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश आगामी 26 विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्देश जारी करने के लिए राजनीतिक दलों से राय मांगी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राजनीतिक दलों से बड़ी सभाएं करने से परहेज करने के निर्देश दिया है।
आयोग द्वारा शनिवार को जारी निर्देश में स्पष्ट रूप से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की सेफ्टी के लिहाज से दी गई गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। 31 जुलाई तक राजनीतिक दलों से उनके सुझाव मांगे है। आयोग ने महामारी के चलते मप्र में होने वाले उपचुनाव की समय सीमा नहीं बताई है। बस इतना ही कहा है कि ये उपचुनाव 2020 में कराए जाना है।

इन निर्देशों पर दलों से मांगे सुझाव


– राजनीतिक दल बड़ी सभाएं करने से परहेज करे। बड़े मैदानों में होने वाली सभाएं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्‌ठा होते हैं।
– किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आमसभा का आयोजन किया जाता है तो मंच पर आसीन वक्ता और नीचे बैठने वाले लोग मास्क जरूर पहनें। बगैर मास्क के मीटिंग में उपस्थिति वर्जित हो।
– आमसभा में सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाए। यानी प्रत्येक व्यक्ति के बीच 2 मीटर की दूरी होना चाहिए, जिससे संक्रमण से बचा जा सके।
– आमसभा का आयोजक राजनीतिक दल मीटिंग में जितने लोग भी आते हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करे। साथ ही जिस स्थल पर सभा का आयोजन किया जा रहा है उस स्थान और वहां पहुंचने वाले लोगों को सैनिटाइज किए जाने की व्यवस्था की जाए।

65 साल के लोगों को मप्र उप चुनाव में नहीं मिलेगी पोस्टल बैलेट


आगामी 26 विधानसभा के उप चुनावों में 65 साल के व्यक्तियों को वोट करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं मिलेगी। यह सुविधा पूर्ववत 80 साल के बुजुर्गों के लिए ही रहेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 12 जुलाई को 65 वर्ष आयु के लोगों को पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा दिए जाने संबंधी निर्देश जारी किए थे, लेकिन इस फैसले का राजनीतिक दलों ने विरोध किया था, इसके बाद आयोग ने शनिवार को फैसला वापस ले लिया है। कोरोना संक्रमित और संदेह वाले व्यक्तियों को यह सुविधा मिलेगी, वे पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट कर सकेंगे।