केंद्र ही 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा – सुप्रीम कोर्ट
देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि केंद्र और राज्य सरकारें निरक्षरों का वैक्सीन पंजीकरण कैसे कराएंगी जिनके पास इंटरनेट नहीं है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘राष्ट्रीय टीकाकरण नीति’ का पालन किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वह कोविड वैक्सीन की 100% खुराक क्यों नहीं खरीद रहा है?
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 पर सूचना के प्रसार पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 संबंधी सूचना पर रोक अदालत की अवमानना मानी जाएगी और इस सबंध में पुलिस महानिदेशकों को निर्देश जारी किए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि सूचनाओं का मुक्त प्रवाह होना चाहिए, हमें नागरिकों की आवाज सुननी चाहिए.
कोविड-19 के मद्देनजर स्वतः संज्ञान के तहत हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि नागरिकों द्वारा इंटरनेट पर की जा रही शिकायतें गलत हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यहां तक कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं. अदालत ने कहा कि स्थिति खराब है.