कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने जारी की नयी गाइडलाइन
पिछले साल इसी वक़्त कोरोना ने भयानक रूप से दस्तक दी थी. देशभर में सब कुछ थम सा गया था. कोरोना महामारी के कारण लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियां बंद रखी गई थीं. हालांकि कोरोना संक्रमितों के कम होते आंकड़ों ने कई जगहों पर ले प्रतिबंध हटा दिए गए थे. साथ ही कोरोना नियमों के पालन के साथ इन्हें खोलने की अनुमति दी गई थी. लेकिन अब एकबार फिर कोरोना सर उठाने लगा है. मरीजों की संख्या फिर से बढे लगी है. जिसे देखते हुए राज्य में एक बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण सिनेमा, स्वीमिंग पूल और रेस्टोरेंट पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं.
इसके साथ ही भोपाल-इंदौर समेत प्रदेश के सात जिलों में रविवार को टोटल लॉकडाउन के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. अब होली को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के जारी आदेशों के अनुसार अब लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे. हालांकि टेक-अवे और होम डिलीवरी जारी रहेगी. होली और शब-ए-बरात में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भीड़ जमा करने पर रोक रहेगी. साथ ही स्वीमिंग पूल, क्लब और सिनेमा हॉल अगले आदेशों तक बंद रहेंगे. शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. साथ ही शव यात्रा में भी केवल 20 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी. वहीं नाइटकर्फ्यू का समय 10 बजे की जगह 8 बजे करने पर फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के हाथों में सौंपा गया है.
सात शहरों में रहेगा टोटल लॉकडाउन
कोरोना को लेकर कैबिनेट की हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जुलूस, गेर या समारोह नहीं होंगे. भोपाल, इंदौर और जबलपुर के साथ अब बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम, खरगौन में भी रविवार को लॉकडाउन रहेगा. अब 28 मार्च को प्रदेश के 7 शहरों में लॉकडाउन रहेगा. शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन माना जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार सुबह कोरोना पर समीक्षा बैठक की थी. इसके बाद शाम को हुई हाईलेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया. 28 तारीख को कोषालय और रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे. इन सात शहरों में परीक्षाएं पूर्व निर्धारित होगी. साथ ही 50 लोगों की परमिशन मिलेगी.
31 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज
लॉकडाउन के दौरान इन शहरों में होटल बंद रहेंगे. खाने की होम डिलीवरी की जाएगी. इस दौरान जिम और सिनेमा घर 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोले जाएंगे। 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेजों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है. वहीं धार्मिक स्थल में लोगों की संख्या कितनी होगी, और क्या नियम होंगे, यह जिलों की क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी यह करेगी.