राज्य में लव जिहाद को लेकर अब तक दर्ज हुए 21 मामले, सामने आये चौकाने वाले आंकड़े
राज्य में लव जिहाद से जुड़ा कानून पास हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है. कानून बनने के बाद अब तक 47 लोगों के खिलाफ 21 मामले दर्ज किए गए और 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई. अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पुलिस 21 में से करीब 11 मामलों में जिन महिलाओं ने केस दर्ज कराये उनमें वह दोस्त थे, कुछ लोग रिश्ते में थे तो वहीं 1 मामले में युवती ने युवक से पांच साल पहले शादी की थी.
रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड से पता चला है कि कम से कम चार मामलों में पुलिस के संपर्क में आने से पहले ही जोड़े लापता हुए और वापस भी आ गए. हिंदू समूहों के हस्तक्षेप के बाद तीन अन्य मामले दर्ज किए गए. बाकी छह मामले उन ईसाई मिशनरियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे जो ‘ग्रामीणों को लुभाने की कोशिश’ कर रहे थे.
यहाँ दर्ज हैं यह 21 मामले
21 मामलों में से इंदौर में चार, सिवनी में तीन, भोपाल में दो, और बड़वानी, खरगोन, रीवा, हरदा, छतरपुर, बालाघाट, अलीराजपुर, मंदसौर, डिंडोरी, खंडवा, सीहोर और धार में एक-एक मामला दर्ज किया गया है.
गौरतलब है कि ‘लव जिहाद’ रोकने के लिए विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को पास कराने के बाद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से कहा था, ‘कोई भी प्रेम जो जिहाद की ओर जाएगा, हम उसका विरोध करेंगे. कोई भी प्रेम जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, हम उसका विरोध करेंगे. कोई भी प्रेम जो हमारी बेटियों और बहनों को परेशान करेगा, हम उसका विरोध करेंगे.’
रिपोर्ट के अनुसार इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने कहा’ हमें अब तक 21 मामले मिले हैं और हमारी जानकारी के अनुसार, इनमें से अधिकांश मामले महिलाओं द्वारा दर्ज कराए गए हैं. इसमें नाबालिग और बालिग दोनों शामिल है. उन्होंने बताया है कि यौन शोषण के बाद कई मामलों में अपना धर्म बदलने का दबाव डाला गया है. उनके बयानों के अनुसार, एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं और हम जांच कर रहे हैं.’