ग्वालियर में सहारा समूह की 312 बीघा जमीन हुई कुर्क
ग्वालियर में निवेश्कों की रकम न लौटाने पर सहारा समूह की 312 बीघा जमीन कुर्क कर दी गई है. इस जमीन की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये आंकी गई है. जिलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत ये आदेश जारी किया है.
साथ ही कुर्क की गई संपत्ति को नीलाम करने एवं इस आदेश को कन्फर्म कराने के लिये जिला एवं सत्र न्यायालय और विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी नोडल अधिकारी चिटफंड को दिया गया है.
निवेशकों ने जिला प्रशासन से शिकायत की थी. इन शिकायतों की जांच में पता चला कि सहारा कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति व पंजीयन के बगैर जनता से धन की उगाई की गई है और मैच्युरिटी के बाद भी निवेशकों का धन वापस नहीं किया जा रहा है.